सूचना अधिकार अधिनियम,2005 के अनुबंध-5 एवं 19 के संदर्भ में कॉफमो के निम्नलिखित सार्वजनिक सूचना अधिकारीः कॉफमो के नोडल अधिकारी
क्र. सं. | नाम | पदनाम | फोन न. | फैक्स न. | 1 | श्रीमती बिंदु तिवारी | अपीलीय प्राधिकारी | 011-23379735 | 011-23440707 | 2 | श्री नरेन्द्र | लोक सूचना अधिकारी | 011-23379501 | 011-23440728 |
सूचना अधिकार ।शुल्क एवं लागत नियम। कानून 2005 का नियम 1 से 5 जो भारतीय सरकार के कार्मिक,जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा विज्ञप्ति सं0 340128 ।एस। 2005-स्थापना ।ख। दिनांक 16 सितम्बर 2005 के माध्यम से जारी हुआ था जिसको पुनः दर्शाया जाता है । - अंश स्वामित्व एवं प्रारम्भःइन नियमों को सूचना अधिकार ।शुल्क एवं लागत नियम। अधिनियम,2005 कहा जा सकता है,में सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू माने जायेंगे।
- अधिनियम की परिभाषाएं,जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो-:
1. अधिनियम का मतलब सूचना अधिकार अधिनियम,2005 है 2. अनुबंध का मतलब अधिनियम के अनुभाग से है। 3. अन्य सभी शब्दावली एवं व्याख्याएं जो इसमें प्रयोग हुई हैं,लेकिन परिभाषित नही हुई और अधिनियम में परिभाषित हैं,उनका मतलब अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया होगा। - अनुबंध-6 की उप-धारा ।1। अर्न्तगत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान नकद धनराशि में समुचित रसीद के साथ संलग्न निवेदन या वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारीकॉफमो,नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्रापऊट या बैंकर के चैक द्वारा किया जाएगा।
- अनुबंध-7 की उप-धारा ।1। के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए
आवेदन शुल्क का भुगतान नकद राशि में समुचित रसीद में या निम्नलिखित दरों पर वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारीकॉफमो,नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्रापऊट या बैंकर के चैक द्वारा किया जाएगा। 1प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपये मात्र ए-4 या ए-3 साइज के पेपर में जनित या प्रतिलिपि।; 2.वास्तविक शुल्क या बड़े साइज के पेपर में प्रति के लिए लागत-कीमत ; 3. सैम्पलस या मोडलस के लिए वास्तविक लागत या कीमत और 4. रिकार्ड निरीक्षण के लिए, प्रथम घंटे का कोई शुल्क नहीं,उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट या उसके अंशमान के लिए रुपये पांच का शुल्क देय है।
अनुबंध-7 की उपधारा ।5। के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान नकद राशि में समुचित रसीद में या निम्नलिखित दरों पर वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारीकॉफमो,नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्रापऊट या बैंकर के चैक द्वारा किया जाएगा। 1.कॉम्पैक्ट डिस्क(CD) में सूचना उपलब्ध कराने के लिए रुपये पचास प्रति कॉम्पैक्ट डिस्क(CD)I 2.छपे हुए फार्म पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए उसके प्रकाशन के लिए निर्धारित कीमत या प्रकाशन के सार की फोटोप्रति के लिए दो रुपये प्रति कॉपी। |